Haryana Budhapa Pension 2025: ₹3,200 Monthly Allowance | Eligibility & Apply Process

 

Haryana Budhapa Pension Yojana 2025 details showing 3200 rupees monthly allowance for senior citizens above 60 years with eligibility criteria and apply process


हरियाणा बुढ़ापा पेंशन — असल में ये चीज़ है क्या और आपके घर के बुज़ुर्ग को इसका फायदा मिलेगा या नहीं

चलिए एक बात साफ-साफ कहता हूं — जब घर में मां-बाप या दादा-दादी 60 पार कर जाते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अब उनका खर्चा-पानी कैसे चलेगा, दवाइयां कैसे आएंगी। बहुत से बुज़ुर्ग किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, और यहीं पर हरियाणा सरकार की बुढ़ापा पेंशन योजना, जिसे सरकारी भाषा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Old Age Samman Allowance) कहा जाता है, काम आती है।

अब सवाल ये है कि ये पेंशन असल में कितनी मिलती है, किसको मिलती है, और अप्लाई करने में कहीं कोई पेंच तो नहीं फंसता। इसी सब पर बात करते हैं, बिल्कुल सीधी भाषा में, बिना घुमा-फिराए।

अभी कितनी पेंशन मिल रही है

पहले बात पैसे की, क्योंकि यही सबसे पहले जानना चाहते हैं आप। 1 जनवरी 2025 से हरियाणा सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर ₹3,200 प्रति माह कर दी है — पहले ये ₹3,000 थी। ये बढ़ोतरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने की है, और अब ये राशि हर महीने सीधे बुज़ुर्ग के बैंक खाते में आती है, कोई नकद या चेक नहीं — पूरी तरह DBT के ज़रिए।

ये छोटी रकम नहीं लगती अगर सोचें कि एक बुज़ुर्ग जिसकी कोई नियमित आमदनी नहीं है, उसके लिए हर महीने की दवाई और छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए ये राशि काफी मदद कर देती है।

किसको मिलेगी ये पेंशन — शर्तें क्या हैं

अब यहां थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग या तो कन्फ्यूज़ होते हैं या फिर गलत जानकारी की वजह से अप्लाई ही नहीं करते।

पहली शर्त — उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ये उम्र आपकी Family ID में वेरिफाइड होनी चाहिए। अगर आपकी Family ID में जन्मतिथि गलत या unverified है, तो पेंशन में दिक्कत आ सकती है (इस बारे में हमने अलग से एक आर्टिकल भी लिखा है)।

दूसरी शर्त — पति-पत्नी की कुल सालाना आय ₹3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर बुज़ुर्ग व्यक्ति की या उनके जीवनसाथी की मिलाकर आय इससे ज़्यादा है, तो पेंशन नहीं मिलेगी।

तीसरी शर्त — आवेदक पिछले 15 साल से हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब अभी-अभी हरियाणा शिफ्ट होकर आए किसी बुज़ुर्ग को तुरंत ये फायदा नहीं मिलेगा।

और एक आखिरी लेकिन ज़रूरी शर्त — अगर आवेदक को पहले से ही किसी और सरकारी या स्थानीय संस्था से पेंशन मिल रही है जो इस राशि से ज़्यादा या बराबर है, तो उसे ये अलग से नहीं मिलेगी। मतलब डबल पेंशन का चक्कर यहां नहीं चलता।

दस्तावेज़ किस-किस की ज़रूरत पड़ेगी

घर से निकलने से पहले, या पोर्टल खोलने से पहले, ये चीज़ें साथ रख लीजिए ताकि बार-बार भागदौड़ न करनी पड़े:

  • आधार कार्ड

  • Family ID (Parivar Pehchan Patra) नंबर

  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र

  • उम्र का सबूत — स्कूल का सर्टिफिकेट भी मान्य है अगर उसमें जन्मतिथि साफ लिखी हो

  • बैंक पासबुक की कॉपी

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

एक बात और, दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करते वक्त उन्हें साफ रखें — धुंधली फोटो या कटी हुई कॉपी की वजह से आवेदन बार-बार अटक जाता है, ये मैंने खुद कई लोगों के साथ होते देखा है।

अप्लाई कैसे करें — दोनों तरीके बताता हूं

अच्छी बात ये है कि इसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन ही निर्भर नहीं रहना पड़ता, ऑफलाइन तरीका भी है — जो उन बुज़ुर्गों के लिए राहत की बात है जिन्हें मोबाइल-कंप्यूटर चलाना नहीं आता।

ऑनलाइन तरीका:
सबसे पहले saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर लॉगिन आईडी बनाएं। लॉगिन करने के बाद "Apply for Services" में जाकर पहले Citizen Registration पूरा करें, इससे आपको एक CIDR ID मिलेगी। उसके बाद "Department of Social Justice & Empowerment" के अंदर "Old Age Samman Allowance" सर्च करें, CIDR ID और आधार नंबर डालकर फॉर्म खोलें, सारी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करके सबमिट कर दें। सबमिट होते ही आपको एक Saral ID मिलेगी, उसका प्रिंटआउट संभाल कर रखें।

ऑफलाइन तरीका:
अगर ऑनलाइन करना मुश्किल लग रहा हो, तो नज़दीकी CSC सेंटर या ब्लॉक विकास कार्यालय / DSWO ऑफिस जाकर वहां आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म वहीं जमा कर दें, बाकी प्रक्रिया विभाग खुद पूरी करता है।

दोनों में से जो भी तरीका आपको सुविधाजनक लगे, अपना सकते हैं — बस ध्यान रखें दस्तावेज़ पूरे और सही हों।

स्टेटस कैसे चेक करें कि पेंशन शुरू हुई या नहीं

आवेदन करने के बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यही है — "पैसा कब से आना शुरू होगा, और कैसे पता चलेगा कि आवेदन मंज़ूर हुआ या नहीं?"

इसके लिए आप saralharyana.gov.in पोर्टल पर अपनी Saral ID डालकर application status देख सकते हैं। इसके अलावा pension.socialjusticehry.gov.in पर जाकर भी beneficiary list में अपना नाम चेक किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन चेक करने में दिक्कत हो, तो सरल हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 या टोल-फ्री नंबर 1800-2000-023 पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है।

एक ज़रूरी बात जो अक्सर लोग नहीं जानते

बहुत से लोगों को नहीं पता कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना — लाडो लक्ष्मी योजना — भी शुरू की है, जिसमें 23 साल से ऊपर की महिलाओं को ₹2,100 महीना मिलता है। लेकिन खास बात ये है कि जो महिला पहले से बुढ़ापा पेंशन ले रही है, वो इस नई योजना का अलग से फायदा नहीं ले सकती — और जैसे ही कोई लाभार्थी 60 साल की उम्र पार करती है, वो अपने आप बुढ़ापा पेंशन योजना के दायरे में आ जाती है। तो अगर घर में कोई महिला सदस्य दोनों में से किसी एक का लाभ ले रही है, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि दोनों साथ में नहीं मिलतीं।

आखिर में एक सलाह

अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जो अभी तक इस योजना का फायदा नहीं ले रहा, तो सबसे पहले उनकी Family ID में उम्र और आय की जानकारी सही है या नहीं, वो एक बार ज़रूर चेक कर लें — क्योंकि ज़्यादातर आवेदन इसी वजह से अटकते हैं, स्कीम की किसी शर्त की वजह से नहीं। बाकी प्रक्रिया जितनी लगती है उससे कहीं आसान है, बस एक बार सही दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर दीजिए।


ज़रूरी लिंक

लिंक

काम किसलिए

https://saralharyana.gov.in

ऑनलाइन आवेदन के लिए

https://pension.socialjusticehry.gov.in

बेनिफिशियरी लिस्ट और स्टेटस चेक

https://socialjusticehry.gov.in

योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी

सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400

फोन पर मदद के लिए

टोल-फ्री: 1800-2000-023

शिकायत या जानकारी के लिए


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन मिल सकती है?
अगर दोनों 60 साल से ऊपर हैं और शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों को अलग-अलग पेंशन मिल सकती है, बस उनकी कुल मिलाकर आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

क्या पहले से किसी और पेंशन का फायदा ले रहे बुज़ुर्ग को ये भी मिलेगी?
नहीं, अगर पहले से किसी सरकारी योजना से ज़्यादा या बराबर राशि मिल रही है, तो ये अलग से नहीं दी जाती।

आवेदन के कितने दिन बाद पैसा आना शुरू होता है?
ये दस्तावेज़ों की जांच पूरी होने पर निर्भर करता है, आमतौर पर मंज़ूरी मिलने के बाद अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाती है।


स्रोत

  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (socialjusticehry.gov.in)

  • सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in)


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